चेन्नई, तमिलनाडु (UNA) : मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य पर्यावरण विभाग की सचिव तथा चेन्नई निगम के आयुक्त को निजी सुनवाई हेतु आज बुलाया है। अदालत ने कहा है कि Marina Beach पर अस्थिर रूप से फैले हुए विक्रेताओं को व्यवस्थित करने और उनके लिए रिपोर्ट दाखिल करने में लापरवाही बरती गई है।
न्यायालय ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है, और Beach के कंक्रीट विकास व पर्यावरणीय स्वच्छता की दृष्टि से यह स्थिति अस्वीकार्य है। कोर्ट ने पूछा कि क्या निगम और विभाग के पास विक्रेताओं के पुनर्विकास या स्मार्ट स्टॉल देने का कोई ठोस प्लान है।
विक्रेता प्रबंधन, Beach की साफ-सफाई, पर्यटन तथा आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि कब तक एक सुनियोजित रूप से सिस्टम लागू किया जाएगा। अगली सुनवाई में सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। - UNA















