आयकर अधिनियम के बड़े बदलाव के बाद सीबीडीटी की मेहनत शुरू, सभी फॉर्म और नियमावली में बदलाव की तैयारी20 Feb 25

आयकर अधिनियम के बड़े बदलाव के बाद सीबीडीटी की मेहनत शुरू, सभी फॉर्म और नियमावली में बदलाव की तैयारी

20 फरवरी 2025 (UNA) : भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में एक नया आयकर अधिनियम "आयकर अधिनियम, 2025" (Income Tax Act, 2025) लागू करने की घोषणा की है। हालांकि इस नए कर कोड में कोई नई टैक्स स्लैब नहीं जोड़ी गई है, इसका उद्देश्य पुराने कानून में मौजूद दोहराव और विरोधाभासों को समाप्त करना है। यह नया कर कोड 2,60,000 शब्दों का होगा, जो पुराने कानून के लगभग आधे शब्दों के बराबर है।

नए कर कोड के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पर है, जो अब सभी फॉर्म्स और नियमों को नए सिरे से तैयार करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है। अगले महीने से सीबीडीटी आयकर नियमों की व्यापक समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगा।

सूत्रों के मुताबिक "चयन समिति की समीक्षा के साथ ही सीबीडीटी नियमों और फॉर्म्स पर काम शुरू करेगा। अगर 1 अप्रैल, 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू करना है, तो नियम और फॉर्म्स भी तैयार होने चाहिए। इसलिए हमें इस समय के दौरान यह काम पूरा करना होगा।"

इस समीक्षा के दौरान मौजूदा नियमों की गहन जांच की जाएगी, ताकि अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जा सके और नए अधिनियम के साथ जुड़े हुए संदर्भों को समायोजित किया जा सके। इस प्रक्रिया से करदाताओं के लिए अनुपालन आसान होगा, अस्पष्टता कम होगी और मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

काम की जटिलता पर प्रकाश डालते हुए अधिकारी ने कहा, "सीबीडीटी अगले महीने से इस पर काम शुरू करेगा। बहुत सारा काम करना होगा – सभी फॉर्म्स, सभी नियम – क्योंकि अभी अधिनियम को सरल बना दिया गया है, लेकिन नियमों का एक और पुस्तक है जिसे भी सरल बनाना होगा। नियम भी संक्षिप्त और सरल हो जाएंगे। हां, इन सभी फॉर्म्स को धारा नंबरों के साथ संरेखित करना होगा, और जो भी अनावश्यक है, उसे हटाया जाएगा। इसलिए, नियमों और फॉर्म्स को देखने का यह एक बहुत बड़ा काम है।"

वर्तमान आयकर नियमों में अधिनियम की विशिष्ट धाराओं को संबोधित करने वाले कई प्रावधान शामिल हैं। इस संशोधन प्रक्रिया से अनुपालन प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनेंगी। 1 अप्रैल, 2026 को नए अधिनियम के कार्यान्वयन की समयसीमा के साथ, सीबीडीटी समय पर नियमों और फॉर्म्स की समीक्षा और संशोधन पूरा करने की कोशिश कर रहा है।- UNA

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