नई दिल्ली (UNA) – संघर्षरत दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 के लिए समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया की संशोधित गणना को चुनौती दी है। विभाग ने इस अवधि के लिए लगभग ₹2,774 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान माँगा है, जिसे कंपनी गलत ठहराते हुए कह रही है कि आकलन में कई त्रुटियाँ हैं, जिनमें राजस्व का दोहरी गिनती और पहले से किए गए भुगतान को नज़रअंदाज़ करना शामिल है।
ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 के अपने ऐतिहासिक फैसले में टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए दस साल की अवधि दी थी। उस आदेश में यह भी साफ़ कहा गया था कि देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन (reassessment) नहीं होगा। अदालत ने कंपनियों को मार्च 2021 तक कुल बकाया का 10% अग्रिम जमा करने और शेष रकम 2031 तक वार्षिक किस्तों में चुकाने का निर्देश दिया था।
इसके बावजूद वोडाफोन आइडिया पर अब भी भारी वित्तीय बोझ बना हुआ है। DoT के अनुसार कंपनी पर ₹58,000 करोड़ से अधिक का बकाया है, जबकि कंपनी का दावा है कि उसने पहले ही बड़ा हिस्सा चुका दिया है। इसके साथ ही, कंपनी पर अगले दो दशकों तक फैली स्पेक्ट्रम किस्तों और अन्य वित्तीय दायित्वों का भी दबाव है।
नया आवेदन AGR की परिभाषा को चुनौती नहीं देता, बल्कि सिर्फ़ DoT की गणना की सटीकता पर सवाल उठाता है। कंपनी का कहना है कि गलत आकलन के चलते उस पर अनुचित बोझ डाला जा रहा है। इस मामले का नतीजा वोडाफोन आइडिया के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि अगर उसे पर्याप्त राहत नहीं मिली तो वित्त वर्ष 2025–26 के बाद, जब उसकी भुगतान स्थगन अवधि समाप्त होगी, वह कारोबार जारी नहीं रख पाएगी। - UNA