नई दिल्ली (UNA) : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब के टेट्रा-पैक्स को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताईं और इसे “बहुत ख़तरनाक” एवं “भ्रामक” कहा। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने संदेह व्यक्त किया कि यह पैकेजिंग बच्चों के लिए विशेष रूप से जोखिम पैदा कर सकती है, क्योंकि यह दिखने में जूस के पैकेट जैसा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें राजस्व को प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रही हैं।
विशेष रूप से, यह चिंता जताई गई कि छात्र स्कूल या कॉलेज बैग में इन्हें आसानी से छिपा कर ले जा सकते हैं।
सुनवाई एक ट्रेडमार्क मामले के सिलसिले में चल रही थी, जहां जॉन डिस्टिलरीज़ और Allied Blenders जैसी बड़ी शराब कंपनियों के बीच ब्रांड विवाद था।
कोर्ट ने इस मुद्दे को सार्वजनिक हित का मामला बताते हुए पूर्व जज एल. नागेश्वर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया है ताकि दोनों पक्षों में समाधान निकाल सके - UNA
















